रविवार, 11 जून, 2006 को 08:20 GMT तक के समाचार
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने शनिवार को बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष सरदार अख़्तर मैंगल को अपराधी घोषित कर दिया है.
अदालत ने बताया है कि अख़्तर पर इसी वर्ष पाँच अप्रैल को सेना के खूफ़िया विभाग के दो अधिकारियों का अपहरण करने और उन्हें बंधक बनाने का आरोप है.
इसके बाद पुलिस ने सरदार अख़्तर, उनके यहाँ काम करने वाले चार कर्मचारियों और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ इस वारदात में शामिल होने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है.
इन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सेना के इन दोनों अधिकारियों को सरदार अख़तर के घर पर क़रीब दो घंटे तक बंधक बना कर रखा गया.
इस दौरान इन अधिकारियों को प्रताड़ित भी किया गया.
इस घटना के बाद आठ अप्रैल को ही सरदार अख़्तर के यहाँ काम करने वाले चारों कर्मचारियों को गिरफ़्तार कर लिया गया था पर दो बार वारंट जारी किए जाने के बावजूद सरदार अख़्तर को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका.
सरदार अख़्तर अदालत में चल रही सुनवाई के कारण अभी तक बचे हुए थे पर अब अदालत ने भी उन्हें अपराधी करार दिया है और इस बाबत चार जुलाई को अगली सुनवाई होनी है.
उधर सरदार अख़्तर के वकील ने सिंध हाईकोर्ट में इस अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक पुनर्विचार याचिका दायर की है.