गुरुवार, 04 मई, 2006 को 15:19 GMT तक के समाचार
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पश्चिमी शहर वड़ोदरा में अधिकारियों को अवैध निर्माण गिराए जाने के लिए चलाया जा रहा अभियान रोकने को कहा है.
केंद्र सरकार ने यह अभियान रोकने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गुरूवार को वड़ोदरा के अधिकारियों को यह आदेश जारी किया.
केंद्र सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर तमाम अवैध निर्माण को हटाने की इजाज़त दी गई थी.
वड़ोदरा में अवैध निर्माण हटाए जाने के अभियान से गत सोमवार को उस समय सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे जब एक मुस्लिम दरगाह को भी इस अभियान के तहत गिरा दिया गया.
तब से फैली हिंसा में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है.
गुरूवार को शहर में प्रशासन ने कर्फ़्य जारी रखने का निर्णय लिया. इससे पहले बुधवार की रात हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना ने फ्लैग मार्च किया.
सेना को अभी तक शहर में तैनात नहीं किया गया है और आपात स्थितियों के लिए सेना को वहाँ रोके रखा गया है.
अभियान पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अवैध निर्माण गिराने का अभियान रोकने का आदेश किसी सार्वजनिक स्थान पर हुए अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए नहीं दिया जा रहा है.
न्यायालय ने कहा, "लेकिन धार्मिक और संवेदनशील निर्माण को हटाने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और ऐसे ढाँचों को गिराने से पहले बाक़ायदा उनकी शिनाख़्त होनी चाहिए."
न्यायालय ने कहा, "यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनमें से कुछ ढाँचे पुरातात्विक दृष्टि से संरक्षित हों."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वड़ोदरा में नाज़ुक स्थिति को देखते हुए यह बेहद ज़रूरी है कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी जाए यानी अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ अभियान को रोक दिया जाए."
केंद्र सरकार की याचिका में कहा गया था, "अगर यह अभियान जारी रहा तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और इसका असर अन्य राज्यों में स्थिति पर भी पड़ सकता है."