सोमवार, 24 अप्रैल, 2006 को 09:58 GMT तक के समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इस वर्ष अल्पसंख्यकों के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण लागू न करने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक इस मामले पर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता आरक्षण न लागू किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा अभी बरक़रार रहेगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा ख़त्म करने का आदेश दिया था.
फ़ैसला
साथ ही हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान भी ख़त्म कर दिया था.
जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अगुआई वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय आरक्षण का फ़ैसला लागू न करे.
इस साल पाँच जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1981 के प्रावधानों को ठुकरा दिया था. इसी के तहत विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था.
सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने मुस्लिम विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है.