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बुधवार, 05 अप्रैल, 2006 को 11:19 GMT तक के समाचार

मंत्री के ख़िलाफ़ मामला दर्ज होगा

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फ़ैसला किया है.

चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक जनसभा में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के ख़िलाफ़ कथित तौर पर धमकी भरे बयान दिए थे.

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी देवाशीष सेन ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ धारा 186 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

धारा 186 के तहत उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है जो सरकारी कर्मचारियों को धमकी देते हैं.

इसके तहत आरोप सिद्ध होने पर तीन महीने की क़ैद और पांच सौ रुपए का जुर्माना लगता है.

चुनाव आयोग ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को एक नोटिस भी दिया है कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखे क्योंकि चक्रवर्ती माकपा के सदस्य है.

चक्रवर्ती के बयानों को स्थानीय टीवी चैनलों पर लगातार दिखाया जा रहा है जिनमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले लोग हमेशा हमारे पैरों में आकर गिरते हैं और 11 मई (पश्चिम बंगाल में चुनाव का अंतिम दिन) को भी वो हमारे पैरों पर आकर गिरेंगे.