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शुक्रवार, 31 मार्च, 2006 को 14:35 GMT तक के समाचार

तलाक़ से जुड़े क़ानून पर फ़ैसले का स्वागत

नेपाल में महिला कार्यकर्ताओं ने उस क़ानून को ख़त्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है जिसके तहत अगर महिला माँ नहीं बन सकती तो पति उससे तलाक़ लेने की माँग कर सकते थे.

ये क़ानून 43 साल पुराना है. इस क़ानून में प्रावधान था कि अगर पुरुष डॉक्टर की मदद के ज़रिए ये साबित कर दे कि उसकी पत्नी 10 सालों तक बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, तो पुरुष तलाक़ की अर्ज़ी दाख़िल कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के बांझ होने की सूरत में, पति के उसे तलाक़ दे सकने का प्रावधान नेपाल के संविधान की भावना और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ है.

कोर्ट ने सरकार से इस क़ानून को ख़त्म कर, नया क़ानून बनाने को कहा है.

महिला कार्यकर्ताओं के मुताबिक़ ये क़ानून इस बात पर ग़ौर नहीं करता कि अगर महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, तो इसके लिए पुरुष भी ज़िम्मेदार हो सकता है.

महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोर्ट का ये फ़ैसला ऐसे क़ानूनों को हटाने की दिशा में मील का पत्थर है, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हैं.

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों के सिलसिले में हाल में कई फ़ैसले दिए हैं.

पिछले साल नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उस क़ानून को ख़त्म करने के लिए कहा था जिसके तहत विरासत में मिली संपत्ति को बेचने से पहले महिलाओं को परिवार वालों की अनुमति लेनी होती है.

नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के लिए महिलाओं पर लागू होने वाले प्रावधानों को भी आसान करने के लिए कहा था.