गुरुवार, 16 फ़रवरी, 2006 को 08:47 GMT तक के समाचार
दिल्ली में अवैध कब्ज़ों को लेकर कड़ा रुख अपनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है.
कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद करवाएँ.
इसके अनुसार अब लोगों के घरों में चल रहे ब्यूटी पार्लर से लेकर बूटीक और एसटीडी पीसीओ सब बंद हो जाएँगे.
इसका सबसे अधिक असर दक्षिण दिल्ली के उन इलाक़ों में होने की संभावना है जिसे धनाड्य लोगों का इलाक़ा माना जाता है.
मुख्यन्यायाधीश वाईके सभरवाल की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने ये फ़ैसला देते हुए कहा है कि ये रिहायशी इलाक़ों को दुरुपयोग है.
अदालत ने दिल्ली नगर निगम से कहा है कि पहले वह ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची बनाने के बाद उसे प्रकाशित करे और संबंधित लोगों को जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय दें.
अदालत ने कहा है कि जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम के आयुक्त को दो हफ़्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.