सोमवार, 16 जनवरी, 2006 को 12:19 GMT तक के समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई से कहा है कि इतालवी व्यवसायी और बोफ़ोर्स दलाली के मामले के अभियुक्त ओत्तावियो क्वात्रोकी के बैंक खाते सील रखने के लिए कदम उठाएँ.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि बैंक खाते खोल दिए गए हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 23 जनवरी तक उन खातों से कोई पैसा न निकले, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
इस बीच भारत सरकार की स्वीकृति और लंदन में हाईकोर्ट के आदेशों से ओत्तावियो क्वात्रोकी के बैंक खाते खोल दिए गए हैं.
इस फ़ैसले के बाद क्वात्रोकी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि चूंकि उनके ख़िलाफ़ सीबीआई कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह इस मामले को बंद कर दे.
हालांकि भारत सरकार की ओर से गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि बैंक खाते खोलने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने क्वात्रोकी को क्लीनचिट दे दी है.
मुख्य न्यायाधीश वाईके सभरवाल, न्यायमूर्ति सीके ठक्कर और न्यायमूर्ति सीवी रवीन्द्रन के एक तीन सदस्यीय पीठ ने सरकार और सीबीआई को निर्देश जारी किए हैं.
इस बीच अदालत ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया है कि क्वात्रोकी के दो खातों को फिर से सील कर देना चाहिए जिसमें 2003 से 26 करोड़ रुपए सील किए हुए हैं.