मंगलवार, 26 दिसंबर, 2006 को 17:11 GMT तक के समाचार
इराक़ में अपील कोर्ट ने पूर्व इराक़ी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ पिछले महीने मौत की सज़ा के आदेश को बरकरार रखा है.
पिछले महीने इराक़ की एक अदालत ने दुजैल नरसंहार के मामले में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी.
वर्ष 1982 में दुजैल में 148 लोगों की हत्या के लिए अदालत ने सद्दाम हुसैन और अन्य लोगों को दोषी ठहराया था.
सद्दाम हुसैन के अलावा उनके सौतेले भाई बरज़ान अल तिकरिती और इराक़ के पूर्व मुख्य जज अवाद हामिद अल बंदर को भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी.
इसी मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति ताहा यासीन रामादान को आजीवन कारावास और तीन अन्य लोगों को 15 साल क़ैद की सज़ा मिली थी.