शुक्रवार, 29 सितंबर, 2006 को 01:23 GMT तक के समाचार
अमरीकी सीनेट ने एक प्रस्तावित 'टेरर ट्रायल विधेयक' पारित कर दिया गया है जिसके बाद आतंकवादी गतिविधियों के लिए 'संदिग्ध' विदेशी क़ैदियों से पूछताछ की जा सकेगी.
बताया जा रहा है कि इस विधेयक को लाने के पीछे की मंशा एक ऐसा क़ानून तैयार करना है जिसके तहत ऐसे विदेशी लोगों जो कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए संदिग्ध करार दिए गए हैं, से पूछताछ की जा सके.
इसे हाउस ऑफ़ रिप्रेसेंटेटिव्स ने गुरुवार को 65-34 के मत विभाजन के साथ पारित कर दिया है.
माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति इस पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे जिसके बाद यह क़ानून के रूप में लागू हो सकेगा.
इस क़ानून के प्रभावी होने के बाद ग्वांतानामो की जेलों में बंद सैकड़ों संदिग्ध क़ैदियों से पूछताछ के लिए नई अदालतों का गठन किया जा सकेगा.
प्रतिक्रिया
संवाददाताओं का कहना है कि अमरीका में कांग्रेस के लिए नवंबर में संभावित चुनावों के मद्देनज़र इस क़ानून को बुश प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
उधर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है कि यह क़ानून अभियुक्तों को उनके बचाव के लिए वो प्रावधान नहीं देगा जो कि वर्तमान क़ानूनों के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हैं.
इससे पहले जून में ग्वांतानामो में सैनिक न्यायाधिकरण को ग़ैर क़ानूनी ठहराए जाने के बाद अमरीकी सीनेट ने नई तरह की अदालत के गठन की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था.
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्वांतानामो बे में सैनिक न्यायाधिकरण को अंतरराष्ट्रीय और अमरीकी क़ानूनों का उल्लंघन बताया था. गुरुवार को पारित विधेयक को न्यायालय की इसी बात की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है.
माना जा रहा है कि यह नया क़ानून वर्ष 2007 के शुरुआत दिनों में प्रभावी हो सकता है.