दिल्ली सरकार से जुड़ा बिल लोकसभा में पास, केजरीवाल को झटका
दिल्ली को लेकर जिस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपत्ति थी उसे सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया. इस बिल के अनुसार किसी भी कार्यकारी फ़ैसले से पहले दिल्ली की सरकार को एलजी से राय लेनी होगी.
इस बिल में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी ही है. इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह असंवैधानिक है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021' को लाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज़ से जुड़े कई मुद्दों पर अस्पष्टता थी और अदालतों में भी इसे लेकर कई मामले दर्ज हुए थे.
स्टोरीः टीम बीबीसी
आवाज़ः गुरप्रीत सैनी
वीडियो एडिटः शुभम कौल
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