You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र से ख़ास बातचीत
जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020' लाने की तैयारी में है.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बिल के प्रावधान, इसकी ज़रूरत पर बीबीसी के साथ बातचीत की है.
आने वाले बिल के प्रावधान पर चर्चा करते हुए उन्होंने बीबीसी से कहा, "कोई भी बहलाकर, फुसलाकर, दबाव में शादी करता है या धर्म परिवर्तन करता है अथवा 'लव' की आड़ में 'जिहाद' की तरफ़ ले जाता है तो उसको पाँच साल का कठोर कारावास दिया जाएगा.''
''यह अपराध संज्ञेय होगा और ग़ैर-ज़मानती भी होगा. इसके साथ-साथ इस अपराध में सहयोग करने वाले जो कोई भी हों, परिवार वाले हों या रिश्तेदार हों, या दोस्त यार हों, वो सब भी उसी श्रेणी के अपराधी माने जाएँगे, जिस श्रेणी का अपराधी धर्म परिवर्तन करवाने वाले को माना जाएगा. सब अपराधी की सज़ा एक समान ही होगी."
इस विधेयक पर बीबीसी की सरोज सिंह से उन्होंने और क्या-क्या कहा?
वीडियो एडिटिंग: दीपक जसरोटिया, मनीष जालुई
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)