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8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थलों के अलावा मॉल, हॉटल और रेस्तरां, क्या है नए नियम?
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भले ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में ढील भी बढ़ाई जा रही है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाक़ी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को सोमवार 8 जून से खोलने की अनुमति दे दी है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन जगहों पर छह फ़ीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सेनेटाइज़ेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है.
होटल और रेस्तरां मालिकों को आगंतुकों की पूरी जानकारी रखनी होगी. मसलन पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा.
इन जगहों पर सिर्फ़ बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी.
होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक ही एसी चलाने की अनुमति होगी.
जितना संभव हो सके, हवा को ताज़ा रखना है. धार्मिक स्थलों और मॉल में 65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गभर्वती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है.
यहां आने पर सबको सेनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा या साबुन से हाथ धोने होंगे.
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