डीज़ल की ख़रीद पर सरकार ने लगाया कैप, जानिए नियम

इमेज स्रोत, Getty Images
पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल पंपों पर किसी ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा हाई स्पीड डीज़ल बेचने पर रोक लगा दी है.
नए सरकारी आदेश के मुताबिक़ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज़र्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीज़ल ख़रीदने से रोक दिया है और उनसे कहा है कि वे अपनी ज़रूरत का ईंधन बल्क सेल पॉइंट से ख़रीदें.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, ''ये पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी. कुछ इलाक़ों में डीज़ल की मांग में असामान्य बढ़ोतरी के बाद यह क़दम उठाया गया है, क्योंकि बल्क यूज़र्स कीमत के अंतर के कारण पेट्रोल पंपों से ईंधन ख़रीदने लगे थे.''
टेलीकॉम टावर और बिजली बनाने या अन्य ज़रूरतों के लिए डीज़ल का इस्तेमाल करने वाले बड़े उद्योगों को बल्क में ज़्यादा क़ीमत पर डीज़ल बेचा जाता है.
दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीज़ल की कीमत 95.20 प्रति लीटर है, जबकि बल्क सेल में इसकी कीमत 134.50 रुपये है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल (रिटेल आउटलेट्स के ज़रिए सप्लाई का अस्थायी रेग्युलेशन) आदेश, 2026' जारी किया.
इसमें ईंधन बेचने वालों और तेल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे एक बार में 90 दिनों तक की अवधि के लिए रिटेल आउटलेट्स से बल्क ख़रीद पर रोक लगाएं.













