देश में लॉकडाउन पर बीजेपी विधायक ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन, एफ़आईआर दूसरों पर

विधायक केक खाते हुए

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    • Author, इमरान कुरैशी
    • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए
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स्रोतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

11: 30 IST को अपडेट किया गया

कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश के लिए लगे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को धता बताते हुए भीड़ भाड़ वाले समारोह में अपना जन्मदिन मनाया.

कर्नाटक के तुमाकुरु ज़िले में हुए इस आयोजन में विधायक मासाले जयराम अपने समर्थकों के बीच केक काटते नज़र आए.

जयराम तुरुवेकेरे विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्होंने दस्ताने जरूर पहने हुए हैं और सिर पर मैसूर पगड़ी भी है. लेकिन एक सरकारी स्कूल में उनके बर्थडे के आयोजन में सैकड़ों लोग जमा हुए थे.

तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक वामषी कृष्णा ने बताया, "हमने तीन आयोजकों के ख़िलाफ़ स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराया है. इस बारे में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है."

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधायक जयराम के ख़िलाफ़ मामला दर्ज नहीं कराया गया है जबकि धारा 188 तहत उनपर मामला बनता है और यह माला तो एपिडिमेक डिजीज एक्ट, 1897 के अधीन भी आता है.

विधायक

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एपिडिमिके डिजीज़ एक्ट की पेनाल्टी के मुताबिक़ इस क़ानून के तहत दिए गए किसी आदेश या फिर किसी प्रावधान के उल्लंघन करने पर वह शख़्स आईपीसी धारा 188 के तहत दंडनीय होता है.

क़ानून स्पष्ट है. अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि सरकार के आदेश का उल्लंघन करने से किसी इंसान की जान, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ख़तरा उत्पन्न हो तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला बनता है. धारा 188 के उल्लंघन करने पर किसी भी शख़्स को छह महीने या एक हज़ार रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने की सजा हो सकती है.

केक

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पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवाकुमार ने लॉकडाउन के सभी नियमों का उल्लंघन करने के लिए विधायक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की मांग की है.

क्या सरकार इस विधायक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकती है, ये पूछे जाने पर बीजेपी सरकार में शामिल एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया, "केवल मुख्यमंत्री ही लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी विधायकों को उचित व्यवहार बरतने को कह सकते हैं."

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