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मंगलवार, 26 फ़रवरी, 2008 को 14:33 GMT तक के समाचार

फ़ैसल मोहम्मद अली
बीबीसी संवाददाता, भोपाल से

'जोधा-अकबर' पर मध्य प्रदेश में रोक हटी

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में हिंदी फ़िल्म जोधा अकबर को सिनेमा घरों में दिखाए जाने पर लगाई गई रोक का आदेश खारिज कर दिया है.

हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश में हिंदी फ़िल्म जोधा अकबर के सिनेमा घरों में दिखाए जाने पर लगाई गई रोक को खारिज कर दिया दिया है.

राज्य महाधिवक्ता आरएन सिंह ने बताया कि दो जजों कि खंड पीठ ने कहा है कि प्रशासन अदालत के सामने फ़िल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित वजह नहीं पेश कर पाया.

अदालत का कहना था कि क़ानून व्यवस्था को लेकर पेश किए गए तर्क महज एक आशंका है और यह पूरे प्रदेश में फ़िल्म पर बैन लगाये जाने का कारण नहीं बन सकता.

राज्य सरकार ने चार दिनों पहले ही फ़िल्म पर रोक लगाई थी. सरकार अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के मूड में नहीं दिखती.

प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बाबूलाल गौड़ ने कहा है कि शासन अदालत के आदेश का पालन करेगा.

विवाद

सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार का एक धड़ा शरू से ही जोधा अकबर पर प्रतिबंध लगाये जाने के ख़िलाफ़ था. लेकिन पार्टी की केंद्रीय इकाई के राजपूत लॉबी के दबाव के कारण मुख्य मंत्री को यह फ़ैसला लेना पड़ा जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है.

मगर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा चुप रहने के मूड में नहीं दिखती. महासभा फ़िल्म के ख़िलाफ़ भारत के कई हिस्सों में जोधा अकबर के निर्माण के समय से ही विरोध प्रदर्शन करती रही है.

महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भैरू सिंह चौहान ने कहा है कि संगठन आने वाले एक या दो दिनों में कार्य सीमिति कि एक बैठक बुलाकर फ़िल्म पर बैन लगाये जाने कि अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगा.

हालांकि भैरू सिंह चौहान ने ख़ुद यह फ़िल्म नहीं देखी है लेकिन उन्होंने इस विवाद को एक नया मोड़ देते हुए कहा कि फ़िल्म में कई संवाद हिंदुओं की भावनाओं को आहात करने वाले हैं.

राज्य शासन ने शुक्रवार को एक आधिकारिक आदेश द्वारा जोधा अकबर का प्रदर्शन राज्य के छबिग्रहों में तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था.

इसके ख़िलाफ़ फ़िल्म के निर्माताओं ने जबलपुर उच्च न्यायलय में अपील की थी.