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सोमवार, 07 मई, 2007 को 14:05 GMT तक के समाचार

ज़ोर देकर शराब पिलाने पर जुर्माना

ऑफ़िस की पार्टियों में शराब पीने का दबाव डालने के मामले में दक्षिण कोरिया में अदालत ने कहा है कि पीड़ित महिला कर्मचारी का पूर्व बॉस उसे मुआवज़ा दे.

सोल हाई कोर्ट ने पूर्व बॉस से इस महिला को तीन करोड़ वॉन देने के लिए कहा है.

एपी के मुताबिक जज ने कहा कि शराब पीने के लिए ज़बरदस्ती करना मानव गरिमा का उल्लंघन है.

कोर्ट ने एक बयान में कहा, "इच्छा के ख़िलाफ़ और क्षमता से ज़्यादा शराब पीने के लिए ज़बरदस्ती करना निजी अधिकारों का उल्लंघन है."

एएफ़पी ने जज के हवाले से लिखा है कि अगर ज़बरदस्ती शराब पिलाए जाने से व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है तो ये ग़ैर क़ानूनी काम है.

एक निचली अदालत ने पहले ही महिला कर्मचारी के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था और उसे मुआवज़े के तौर पर 70 लाख वॉन देने को भी कहा था.

अब हाई कोर्ट ने मुआवाज़े की रक़म बढ़ा दी है.

एपी के मुताबिक महिला कर्मचारी की बॉस ने एक बार धमकी दी थी कि अगर वे शराब नहीं पीती हैं तो वे एक पुरुष कर्मचारी को उनका चुंबन लेने के लिए कहेंगें.

इसके अलावा एपी ने ये भी लिखा है कि एक बार जब महिला कर्मचारी के पेट में दर्द था तो बॉस ने उस पर शराब पीने का दबाव भी डाला.

दक्षिण कोरिया की कॉरपोरेट संस्कृति में शराब पीने-पिलाने का चलन बहुत ज़्यादा है.