बुधवार, 28 जनवरी, 2009 को 12:07 GMT तक के समाचार
उमर फ़ारुक़
बीबीसी संवाददाता, हैदराबाद
सत्यम कंप्यूटर्स में हुए भारी घपले के मुख्य अभियुक्तों रामालिंगा राजू, रामा राजू और वी श्रीनिवास की ज़मानत याचिकाएँ स्थानीय अदालत ने ख़ारिज कर दी हैं.
बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स से संबंधित एक अन्य संस्थान एसआरएसआर के महाप्रबंधक गोपाल कृष्ण राजू की ज़मानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है.
उल्लेखनीय है कि गत सात जनवरी को रामालिंगा राजू ने सत्यम के खातों में 7800 करोड़ रुपए की हेराफेरी करना स्वीकार किया था.
इसके बाद उन्हें और कंपनी के कई अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था.
पुलिस ने सत्यम कंप्यूटर्स के खातों की जाँच करने वाली अंतरराष्ट्रीय एकाउंटिंग कंपनी प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी गिरफ़्तार किया है.
ज़मानत याचिका ख़ारिज
हैदराबाद की एक अदालत ने गुरुवार को ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई की.
अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक संचालक रामालिंगा राजू, उनके भाई रामा राजू और कंपनी के पूर्व वित्तीय अधिकारी वी श्रीनिवास की ज़मानत याचिकाएँ ख़ारिज कर दी हैं.
ये तीनों 31 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है और उसके बाद एक बार फिर तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा.
अदालत सत्यम कंप्यूटर्स के जुड़ी एक और कंपनी एसआरएसआर डोल्डिंग्स के महाप्रबंधक गोपाल कृष्ण राजू की ज़मानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को करेगी.
इस कंपनी की भी सत्यम कंप्यूटर्स में भागीदारी थी.
सीबीआई जाँच
इस बीच आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है, "यदि केंद्र सरकार इस मामले को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) जाँच के उपयुक्त मानती है तो राज्य सरकार इसका स्वागत करेगी."
उन्होंने कहा है कि सीबीआई चाहे तो इस मामले की जाँच कर रहे आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय के साथ मिलकर इस मामले की जाँच कर सकती है.
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि अब तक हुई जाँच से पता चला है कि कंपनी सात सालों तक बैंक के खातों में अपनी स्थिति को बढ़ाचढ़ाकर बताती रही ताकि वह देश में और विदेशों में अपने ग्राहकों को प्रभावित कर सके.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि संत्यम कंप्यूटर्स के संचालकों ने अपने परिवारजनों के नाम से तीन सौ कंपनियाँ बनाई थीं.